हाईवे के किनारे घर बनाना चाहते हैं? जानिए जरूरी नियम वरना हो सकता है भारी नुकसान Construction Rules Near Highway

By Shruti Singh

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Construction Rules Near Highway

अगर आपकी ज़मीन नेशनल हाईवे (NH) या स्टेट हाईवे (SH) के पास है और आप वहां अपना घर या दुकान बनाने की सोच रहे हैं, तो पहले आपको कुछ ज़रूरी नियमों की जानकारी होनी चाहिए। बिना जानकारी और मंजूरी के कोई भी निर्माण करना आपको भारी नुकसान में डाल सकता है। कई मामलों में प्रशासन ने ऐसे अवैध निर्माण को तोड़ दिया है। इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले से नियम समझें और उसके बाद ही कोई कदम उठाएं।

हाईवे के किनारे की ज़मीन क्यों मानी जाती है प्रीमियम?

हाईवे के किनारे की ज़मीन को लोग महंगी और फायदेमंद मानते हैं। यहां पर अगर घर या दुकान बनती है, तो व्यापार अच्छा चलता है और रहना भी सुविधाजनक लगता है। लेकिन नियमों की अनदेखी करने पर ये प्रीमियम ज़मीन आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है।

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हाईवे से कितनी दूरी पर कर सकते हैं निर्माण?

सरकार ने हाईवे के आसपास निर्माण के लिए कुछ तय दूरी निर्धारित की है। ये नियम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग होते हैं:

इन नियमों का पालन न करने पर आपकी प्रॉपर्टी को अवैध माना जा सकता है और कभी भी उसे गिराया जा सकता है।

बिना मंजूरी निर्माण करने पर क्या होता है?

अगर आपने तय दूरी का पालन किए बिना या बिना विभागीय अनुमति के निर्माण किया है, तो प्रशासन आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इसमें आपके घर या दुकान को बिना किसी लंबे नोटिस के गिराया जा सकता है। ऐसे मामलों में कानूनी राहत मिलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपने पहले ही कानून का उल्लंघन किया होता है।

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नियमों का पालन सिर्फ कानूनी नहीं, सेहत के लिए भी जरूरी

हाईवे के किनारे घर बनाने के और भी खतरे होते हैं:

इन्हीं कारणों से सरकार ने हाईवे के पास निर्माण के लिए सख्त दिशा-निर्देश तय किए हैं।

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निर्माण से पहले क्या करें?

  1. अपने राज्य के विकास प्राधिकरण या नगर निगम से संपर्क करें।

  2. वहां से स्थानीय नियमों की पुष्टि करें।

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  3. ज़रूरत हो तो लिखित अनुमति जरूर लें।

  4. किसी भी स्थिति में बिना मंजूरी निर्माण न करें।

निष्कर्ष: नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें

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हाईवे के पास निर्माण करना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है लेकिन अगर आपने नियमों का पालन नहीं किया तो ये आपके लिए भारी नुकसान का कारण भी बन सकता है। इसलिए हमेशा सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करें, लिखित अनुमति लें और किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही निर्माण कार्य शुरू करें।

डिस्क्लेमर:
यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। निर्माण कार्य शुरू करने से पहले अपने राज्य के संबंधित विभाग या नगर निगम से संपर्क करके नियमों की पुष्टि जरूर करें क्योंकि नियमों में समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं।

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Shruti Singh

Shruti Singh is a skilled writer and editor at a leading news platform, known for her sharp analysis and crisp reporting on government schemes, current affairs, technology, and the automobile sector. Her clear storytelling and impactful insights have earned her a loyal readership and a respected place in modern journalism.

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